प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य कृषि औद्योगिक निगम के कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं करने पर प्रमुख सचिव कृषि से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि क्यों न निगम का बैंक खाता कुर्क किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आगरा के पंचम सिंह की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है. कोर्ट के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उप्र राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए वर्ष 2024-25 में 445 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके लिए 26 अक्टूबर को बैठक की गई है. इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है क्योंकि निगम याचियों के बकाया का भुगतान नहीं कर रहा है. याची को कृषि विभाग में समायोजित किया गया है लेकिन निगम में कार्यरत रहने के दौरान वेतन भुगतान नहीं किया गया था. उस बकाया का भुगतान किया जाना है. कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव वित्त से हलफनामा मांगा था.