नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से यूएपीए के तहत दर्ज चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोप तय करने के मामले में 31 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने कहा कि चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने चार्जशीट की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
बता दें कि 30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपी नहीं बनाया है. अमित चक्रवर्ती पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है. कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.
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