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न्यूज़ क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने के मामले में सुनवाई 31 मई को - News click case - NEWS CLICK CASE

Charge sheet against Prabir Purkayastha: पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. पुरकायस्थ पर आरोप तय करने के मामले में 31 मई को सुनवाई होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 30, 2024, 5:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से यूएपीए के तहत दर्ज चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोप तय करने के मामले में 31 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने कहा कि चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने चार्जशीट की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

बता दें कि 30 मार्च को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपी नहीं बनाया है. अमित चक्रवर्ती पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है. कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.

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प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलिनेयर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा मारा गया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

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