जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के एईएन से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए मलिंगा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़ित हर्षाधिपति की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि उसने बाड़ी के तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने अब मामले में आरोप पत्र पेश कर दिया है और मामले की सुनवाई धौलपुर की निचली अदालत कर रही है. याचिका में कहा गया कि मलिंगा प्रभावशाली व्यक्ति हैं. मामले में जमानत मिलने के बाद उसने गवाहों को भी धमकाया था. ऐसे में मामले की सुनवाई धौलपुर के स्थान पर जयपुर शिफ्ट की जाए.