पटना : पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद ने दायर किया है.
आरएलजेपी कार्यालय के आवंटन को रद्द करने का मामला: अधिवक्ता आशीष गिरी ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नम्बर 1, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में आवंटित किया गया था. ये पार्टी बाद में दो भाग में बंट गयी. उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर का एक दल के रूप में मान्यता दी गयी थी.भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को मान्यता दी थी.