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RLJP के कार्यालय का आवंटन रद्द करने के मामले में HC में सुनवाई, राज्य सरकार से जवाब तलब - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट में RLJP के प्रदेश कार्यालय को लेकर सुनवाई हुई. बता दें कि कार्यालय के आवंटन को भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी. आज हुई सुनवाई ने कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर-

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पटना हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 13, 2024, 10:22 PM IST

पटना : पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद ने दायर किया है.

आरएलजेपी कार्यालय के आवंटन को रद्द करने का मामला: अधिवक्ता आशीष गिरी ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नम्बर 1, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में आवंटित किया गया था. ये पार्टी बाद में दो भाग में बंट गयी. उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर का एक दल के रूप में मान्यता दी गयी थी.भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को मान्यता दी थी.

पिछले साल जुलाई में रद्द हुआ था आवंटन : अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि उस समय से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था. पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई 2023 को आवेदन दे दिया गया था. इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया. साथ ही कार्यालय परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी.

4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई: याचिका में ये कहा गया कि ये आदेश भवन निर्माण विभाग के उप सचिव के आदेश से जारी हुआ है. ये कहा गया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर इस आदेश को पारित किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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