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हरियाणा में विवादों से समाधान योजना के लिए सरकार ने मांगे आवेदन, जानिए क्या है योजना और कैसे करें आवदेन - VIVADON SE SAMADHAN SCHEME

हरियाणा सरकार ने 'विवादों से समाधान योजना' के लिए आवेदन मांगे हैं.

VIVADON SE SAMADHAN SCHEME
विवादों से समाधान योजना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 16, 2025, 11:00 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की 'विवादों से समाधान योजना' प्रदेश के लोगों के लिए लाभकारी साबित हुई है. अब सरकार ने जनता के बीच इसे और अधिक ले जाने के लिए पहल की है. इस योजना के तहत अपने विवादों को निपटाने के लिए आवेदक 14 मई 2025 तक आवेदन कर सकता है.

किन-किन बातों का होगा समाधान ? : अगर आप अभी भी एच.एस.वी.पी. एन्हांसमेंट स्कीम से जुड़े सवालों को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आवदेन कर सकते हैं. यह योजना विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आवासीय प्लॉट, फ्लोर वाइस रजिस्ट्रेशन, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, साथ ही संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट वाले सभी आवंटियों और प्लॉट धारकों के लिए उपलब्ध है. यह योजना 140 सेक्टरों में फैली हुई है और 7000 से अधिक आवेदकों के लिए 550 करोड़ रुपये से अधिक की छूट प्रदान करती है. साथ ही बता दें कि 119 आवंटी पहले ही इस पहल का लाभ उठा चुके हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन : आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए और पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक विवाद समाधान योजना पोर्टल पर जाएं या अपने स्थानीय HSVP एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकता है. योजना सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है. इसलिए आवेदक समय समाप्त होने से पहले योजना का लाभ उठा सकते हैं.

क्या हैं विवादों से समाधान योजना : यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP से संबंधित योजना है. योजना के तहत आवासीय भूखंडों, औद्योगिक भूखंडों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और संस्थागत प्रखंडों के आवंटियों को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता दी जाती है. इस योजना का मकसद भूखंड आवंटियों को साथ जोड़कर उनकी बकाया राशि का भुगतान करना है.

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