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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 19, 2024, 4:12 PM IST

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तीन महीने से फरार पूर्व मंत्री के पोते ने किया सरेंडर, पुलिस कर रही थी कुर्की की तैयारी, शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का मामला - crushing shoe businessman Case

15 अप्रैल से फरार चल रहे पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौते दिव्यांश चौधरी ने आखिरकार कुर्की के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया. लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. पुलिस कुर्की की तैयारी कर रही थी. दिव्यांश पर शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने की कोशिश की थी.

दिव्यांश चौधरी ने किया सरेंडर
दिव्यांश चौधरी ने किया सरेंडर (PHOTO credits ETV Bharat)

आगरा:पूर्व मंत्री उदयभान सिंह का भगोड़ा पोता दिव्यांश चौधरी ने तीन महीने के बाद शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. 25 हजार के इनामी दिव्यांश पर शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का आरोप है. इस मामले को लेकर शाहगंज थाना में एफआईआर दर्ज है. इनामी दिव्यांश चौधरी ने कोर्ट से मिली एक महीने की मोहलत मंगलवार को खत्म होने पर अधिवक्ता ने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी है. इस बारे में एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि, एक महीने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई. फरार दिव्यांश चौधरी की कुर्की की आगे की कार्रवाई की तैयारी थी. लेकिन उससे पहले दिव्यांश चौधरी ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

बता दें कि, शाहगंज के ऋृषि मार्ग पर 15 अप्रैल 2024 को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौते दिव्यांश चौधरी ने शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का प्रयास किया था. घटना के दिन काफी हंगामा मचा था. जिसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने शूज कारोबारी की तहरीर पर आरोपी दिव्याांश चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था. पीड़ित शूज कारोबारी के समर्थन में पंजाबी समाज के लोगों ने बीजेपी के ब्रज प्रांत कार्यालय पर जयपुर हाउस में घेराव भी कर चुका है. घटना के बाद से ही पंजाबी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है.

वहीं घटना के बाद से ही दिव्यांश चौधरी फरार था, इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे. जिससे आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जो खारिज हो गई. जिसके बाद आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. लेकिन हाईकोर्ट से भी दिव्यांश चौधरी को कोई लाभ नहीं मिला. हाईकोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु को 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर का समय दिया था. जिसके बाद पुलिस सुस्त हो गई. अब 21 दिन का समय भी 10 जून को पूरा हो गया. आरोपी दिव्यांश चौधरी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी दिव्यांशु ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है.

शूज कारोबारी ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र दिया था. लेकिन पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर ही रहा. पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के आवास से ही आरोपी की कार को बरामद किया था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि, राज्यमंत्री की हनक की वजह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही.

डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि, इस मामले की विवेचना शाहगंज थाना के इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर कर रहे हैं. शाहगंज थाना की पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के घर नोटिस चस्पा करके मुनादी भी कराई है. पुलिस के दिए समय के बाद भी फरार दिव्यांश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया. जिसकी वजह पुलिस ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी ने कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ाई थी.

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