नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डीएमके के पूर्व नेता जाफर सादिक को ड्रग्स की तस्करी के मामले में जमानत दे दी है. स्पेशल जज सुधीर कुमार सिरोही ने जाफर सादिक को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. हालांकि जाफर सादिक अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का भी एक मामला चल रहा है जिसमें वह न्यायिक हिरासत में हैं.
जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जो ड्रग्स बरामद की गई वह जाफर सादिक के पास से बरामद नहीं की गई थी. ईडी ने 26 जून को जाफर सादिक को तिहाड़ जेल से ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने जाफर सादिक से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 जून ईडी को अनुमति दी थी कि वह जाफर सादिक से 25 और 26 जून को जेल में पूछताछ करे.
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