कैमूरःबिहार के कैमूर कोर्ट ने पूरे दो साल बाद एक हत्या मामले में सजा सुनाई. एडीजे प्रथम कैमूर अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने 5 अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों की पहचान ललिता सिंह, राजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बबलू सिंह, चुन्नू सिंह के रूप में हुई है. प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
16 जुलाई 2022 का मामलाः दरअसल, मामला 16 जुलाई 2022 का है. राजेंद्र सिंह, ललित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बबलू सिंह, चुन्नू सिंह सभी मिलकर महेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय विक्रम सिंह के घर में जबरन घुस गए थे. घर का दरबाजा बंद कर महेंद्र सिंह, उसकी पत्नी शांति देवी, बेटी पुष्पा देवी और दामाद गंगा सिंह को बंधक बनाकर मारपीट की थी. लाठी डंडे से जमकर पीटा गया था.
महिला की हो गयी थी मौतः हल्ला होने पर गांव के लोग जमा हुए तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे. सूचना मिलने के बाद अधौरा थाना की पुलिस ने चारों लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करायी थी. महिला शांति देवी की स्थिति गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल रेफर कर दिया था लेकिन उक्त महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.