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गौतम बुद्ध नगर में नए कानून के तहत सूरजपुर थाने में दर्ज हुआ पहला मुकदमा - First case under new law in Noida

नए कानून के तहत गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी के सूरजपुर थाने में 1 जुलाई को पहला मुकदमा दर्ज हुआ. नए कानून की धारा 318(4), 338,336(3), 340(2),3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नए कानून के तहत सूरजपुर थाने में पहला मुकदमा
नए कानून के तहत सूरजपुर थाने में पहला मुकदमा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 1, 2024, 9:13 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: 1 जुलाई से पूरे भारत में नया कानून लागू किया गया है. गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में नए कानून के तहत आज पहला मुकदमा ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में दर्ज किया गया है. साथ ही इस मुकदमे में पहली तीन गिरफ्तारियां भी की गई है. पुलिस का कहना है कि नए कानून से पीड़ित को मदद और अपराधियों के अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नई संहिता के तहत सभी स्थानों को निर्देशित किया गया है कि मुकदमा दर्ज करने से पूर्व मुख्यालय पर बनी कमेटी को धाराएं और घटनाक्रम से अवगत कराना अनिवार्य होगा. ताकि शुरुआती दौर में अपराधियों पर उचित और सही धाराएं लगाई जा सकें.

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जनपद गौतम बुद्ध नगर में नए कानून के तहत सोमवार को पहला मुकदमा थाना सूरजपुर में दर्ज हुआ है. थाना सूरजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर कोर्ट से अपराधियों की जमानत करवाने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. तीन बदमाश फरार हैं. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में पहला अपराध नए कानून की धारा 318(4), 338,336(3), 340(2),3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वरुण शर्मा, एजाज, इस्माइल, बीरबल तथा नरेश चंद्र को गिरफ्तार किया है.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि घटना अगर पूर्व में हुई है तो उसमें धाराएं पूर्व की आईपीसी और सीआरपीसी के अनुसार लगाई जाएंगी. वहीं 1 जुलाई को या उसके बाद की घटना होगी तो नए कानून के अनुसार धाराएं लगाई जाएंगी. वहीं न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए जाने वाले मुकदमे के संबंध में उन्होंने बताया कि घटनाक्रम पूर्व का होगा तो उस मामले में पुरानी धाराएं लगेंगी.

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