रांची:सरहुल के दिन झांकी निकालने के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. झांकी में 'जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा' के साथ-साथ ईडी-सीबीआई का भी जिक्र था. जिसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करायी है.
26 लोगों पर एफआईआर
सरहुल जुलूस के दौरान तैनात दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर रांची के कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष समेत 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एफआईआर में लिखा गया है कि केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में निकली झांकी में धार्मिक अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक मंशा से किया गया है. धार्मिक झांकी में राजनीतिक मुद्दों को लाया गया है, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है.
एफआईआर में यह भी लिखा है कि प्रशासन की ओर से पूरी झांकी की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. दरअसल, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के कारण फिलहाल आचार संहिता लागू है और केंद्रीय सरना समिति ने जानबूझकर राजनीतिक मंशा से धार्मिक अवसर का राजनीतिक इस्तेमाल किया.
इनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
कोतवाली थाना में दर्ज केस संख्या 102/24 के तहत केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रशांत टोप्पो, प्रमोद एक्का, निर्मल पाहन, केंद्रीय सेवा समिति के महासचिव संजय तिर्की, विनय उरांव, राजू उरांव, सुरेंद्र मुंडा, पंचम लोहरा, शंकर लोहरा आकाश उरांव, दीनू उरांव, प्रदीप लकड़ा, रवि लकड़ा भुनेश्वर लोहरा, ललित कच्छप, विनोद भगत, पुरन, बलकु उरांव, किशन लोहरा, सोनू तिर्की, कुलदीप, समरा उरांव, अनुप मुंडा और अमर तिर्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.