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सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी के लिए फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई, इस दिन होगी अलगी सुनवाई - SATYENDRA JAIN MONEY LAUNDERING

-सीबीआई को अनुमति संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश. -मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को.

सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 20, 2024, 8:13 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन के मामले में बुधवार को सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. सीबीआई के एसपी सुमन कुमार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव को फाइल भेज दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल को अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है. सीबीआई ने अनुमति मिलने की प्रक्रिया पर्याप्त समय में पूरी होने की उम्मीद जताई. इसके बाद स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो अनुमति संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

इससे पहले 5 नवंबर को कोर्ट ने सीबीआई के डीआईजी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना नहीं है. ऐसे में वो जमानत के हकदार हैं.

यह है मामला: सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था.

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