रांची: राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के टैरिफ बढ़ोतरी प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगाते हुए बिजली की दरों में 7.66% टैरिफ बढ़ोतरी की मंजूरी प्रदान की है. बिजली की नई दरें 1 मार्च 2024 से राज्य में लागू होंगी जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब बढ़ी हुई बिजली दर पर भुगतान करना होगा.
आयोग के इस फैसले से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 7547.15 करोड़ की राजस्व प्राप्त होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एके गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जेबीवीएनएल ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था जिस पर सुनवाई करने के बाद आयोग ने विवेक से निर्णय लेते हुए 7.66 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
- 5 दिनों के भीतर बिल के भुगतान पर दो प्रतिशत की त्वरित भुगतान छूट उपभोक्ता को मिलेगा.
- आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए कोई मीटिंग शुल्क जारी नहीं रखा है.
- ऑनलाइन या किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से बिल के भुगतान पर बिल राशि की एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 250 रुपया है.
- नियामक आयोग ने फिक्स रिचार्ज वसूली आपूर्ति के घंटे नंबरों से जोड़ कर रखा है जिसके तहत 23 घंटा एचटी उपभोक्ताओं के लिए और एलटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे निर्धारित किए गए हैं.
- 21 घंटा से कम बिजली आपूर्ति होने पर क्षतिपूर्ति मिलने का प्रावधान किया गया है.
- नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13% प्रस्तावित वितरण हानि को मंजूरी दी है.
- जेबीवीएनएल ने एपीआर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 9428.35 करोड़ रुपए और एपीआर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 9302.95 करोड़ रुपए का दावा किया था. आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6793.19 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7075.83 करोड़ रुपए की अनुमति दी है.