नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके चलते बुधवार शाम छह बजे से चुनाव प्रचार थम गया. इसके बाद प्रत्याशी अकेले घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय अवधि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले चुनाव प्रचार की संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई. अब इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री गतिविधियां नहीं होंगी. वहीं, सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ता व पदाधिकारी की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि अब कोई भी प्रत्याशी समर्थकों के साथ क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकता. प्रशासन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें. इस दौरान फ्लाइंग स्क्वा़ड, स्टैटिक और वीडियोग्राफी टीम भी सक्रिय रहेगी. अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता पाया जाता है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ कार्रवाई की जाएगी.