नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने पाठक की ओर से केजरीवाल से मुलाकात के बाद दिए गए उनके बयान पर नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने राजनीतिक बयान दिए थे. हाईकोर्ट ने कहा कि पाठक ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो बयान दिए वह जेल नियमों के खिलाफ है क्योंकि उनके बयान मुख्यमंत्री के एजेंट या प्रवक्ता की तरह थे.
पाठक ने केजरीवाल की ओर से जो बयान दिए थे उन बयानों को बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करते हुए या दिल्ली जेल नियम द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए दिए गए थे. हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान संदीप पाठक की ओर से पेश वकील ने कहा था कि केजरीवाल से जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं देना मनमाना और गैरकानूनी है. जेल प्रशासन ने संदीप पाठक को केजरीवाल से अप्रैल में दो बार मिलने की अनुमति दी थी. लेकिन इस बार मुलाकात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
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