नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिका प्री-मैच्योर है. हाईकोर्ट ने कहा कि लोकपाल ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, ऐसे में उसके अंतरिम फैसले पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।.
बता दें कि 12 सितंबर 2022 को कोर्ट ने लोकपाल के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने लोकपाल और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया था. शिबू सोरेन ने लोकपाल के समक्ष चल रही कार्रवाई को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना के कई साल बाद शिकायत की है.
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