नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने धौला कुंआ के सौ साल पुराने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने के पहले के आदेश को वापस लेने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की मांग पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.
डीडीए ने याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2023 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. दरअसल शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि 20 अक्टूबर 2023 को रेलिजियस कमेटी की बैठक के बाद उसे आशंका है कि मस्जिद को गिराया जा सकता है.