नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया.
इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
राशिद इंजीनियर को 2016 में किया गया था गिरफ्तार:बता दें कि राशिद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर 2024 को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 10 सितंबर 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.