नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए हुए चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 26 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी करे. हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की एक हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो. हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे वर्तमान उम्मीदवारों और भविष्य के उम्मीदवारों की ये जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्टर को साफ और बेहतर बनाकर रखे.
बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव की मतगणना पर मतगणना रोक लगी हुई थी, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की. इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को भी मतगणना की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने सफाई के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने हाईकोर्ट को उन उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी जिन्होंने चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को विरुपित किया था.
हाईकोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि खराब की गई सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई करें. कोर्ट ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि वे न केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस की ही सफाई करें बल्कि शहर में उन स्थानों की भी सफाई कराएं जहां गंदगी फैलाई गई है. कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात का हलफनामा दाखिल करें कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई कर दी है. उम्मीदवार सफाई संबंधी फोटो भी कोर्ट में दाखिल करें.
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कोर्ट का सफाई संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात का भी हलफनामा दें कि वे भविष्य में सार्येवजनिक संपत्तियों का गंदा नहीं करेंगे. बता दें कि कोर्ट ने 21 अक्टूबर को भी कहा था कि जब तक सार्वजनिक संपत्ति साफ नहीं हो जाती तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए हुए चुनाव की मतगणना की इजाजत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और दिल्ली पुलिस से सफाई के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.