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दिल्ली कोचिंग हादसा: कोचिंग सेंटर के सीईओ और को-ऑर्डिनेटर को मिली अंतरिम जमानत - Delhi coaching death accident

Delhi coaching death accident: दिल्ली की कोचिंग में तीन छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने कोचिंग के सीईओ व कोऑर्डिनेटर को अंतरिम जमानत दे दी है. जानिए उन्हें कब तक की अंतरिम जमानत मिली है.

राउज कोचिंग के सीईओ को अंतरिम जमानत
राउज कोचिंग के सीईओ को अंतरिम जमानत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 23, 2024, 4:49 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 'राउज आईएएस स्डटी सर्कल' में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी. इस अंतरिम जमानत के बाद देखा जाए तो मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई.

इससे पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग के चार सह मालिकों को जमानत दी थी. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने आरोपियों को रेडक्रॉस को पांच करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया था. जिन आरोपियों को जमानत दी गई थी, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे. वहीं मामले में कार चालक व एक अन्य आरोपी को भी कोर्ट जमानत दे चुका है.

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गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को कोचिंग के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं, 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. बता दें, राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने के कारण यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों डूबकर मौत हो गई थी.

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