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'MCD स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव असंवैधानिक...', सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP - Delhi CM Atishi attacks BJP - DELHI CM ATISHI ATTACKS BJP

Delhi CM Atishi on BJP: दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव शुक्रवार को भाजपा ने कराया वो असंवैधानिक और गैरकानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 28, 2024, 1:17 PM IST

Updated : Sep 28, 2024, 2:01 PM IST

नई दिल्ली:एमसीडी स्थायी समिति के एक सदस्य चुनाव में भाजपा के पार्षद सुंदर सिंह तंवर ने जीत हासिल की. शुक्रवार को एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में हुए चुनाव में उन्हें 115 वोट मिले. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था. अभी चुनाव संपन्न हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस चुनाव को गैरकानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर करने की बात कही है.

शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने कहा कि, "हम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हाउस कराया वह गैरकानूनी है. दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है. अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के पास है. इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही इस गैरकानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव के खिलाफ एप्लीकेशन डालेंगे."

गैर कानूनी रुप से चुनाव कराया गया: आतिशी
आतिशी ने कहा कि, "स्थायी समिति के चुनाव के बारे में नियम स्पष्ट है कि उनकी सदस्यों का चुनाव सदन की बैठक में होगा, दूसरी बात इसी नियम के अनुसार सदन की बैठक का समय, स्थान और तारीख तय करना सिर्फ मेयर के पावर में है. यानि मेयर तय कर सकती है कि सदन की बैठक कब होगी. तीसरी बात दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 76 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जब भी सदन की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता उसकी पीठासीन अधिकारी मेयर होगी. अगर मेयर नहीं होगी तो उनके स्थान पर डिप्टी मेयर होंगे. मतलब स्थायी समिति के सदस्य का जो चुनाव है उसका तारीख समय उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मेयर तय कर सकती है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उपराज्यपाल के पास पावर नहीं होते हुए भी एक आईएएस ऑफिसर को मीटिंग बुलाने की पावर दे दी गई. उपराज्यपाल ने आदेश दिया कमिश्नर को मीटिंग बुलाने की. एक चुने हुए मेयर और डिप्टी मेयर की जगह एक आईएएस पीठासीन अधिकारी को गैर कानूनी रुप से चुनाव कराया."

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'चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश'

आगे आतिशी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है. यह भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती वह बैक डोर से नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है. हमने देखा है वर्ष 2014 से 2024 तक जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई वहां पर ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद- फरोख्त कर उन पर सीबीआई- ईडी पर दबाव बनाकर पिछली दरवाजे से उन्होंने सरकार बनाई. दिल्ली में भी हमने देखा जब एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी. किस तरह से गैरकानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार नहीं है उनसे वोट डलवाने की कोशिश की. यह तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से हुआ.

सीएम ने कहा, 'मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती हूं यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है. अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ. अगर एमसीडी का चुनाव करना है तो एमसीडी को भंग करो और दोबारा चुनाव कराओ. फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी."

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Last Updated : Sep 28, 2024, 2:01 PM IST

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