पंचकूला:हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत चार पूर्व विधायकों की मिल रही पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कोर्ट की ओर से दोष साबित होने पर सजा सुनाए जाने के बाद भी इन नेताओं को अब तक मिल रहे पेंशन लाभ के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.
हाईकोर्ट ने इनसे मांगा जवाब:दायर याचिका पर हाइकोर्ट द्वारा मामले में सभी प्रतिवादियों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान, पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए?
याची को आरटीआई में मिला जवाब: दरअसल, हाइकोर्ट में यह याचिका चंडीगढ़ निवासी हरी चंद अरोड़ा की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. इसकी जवाब में पता लगा कि सजा पा चुके 4 पूर्व विधायक भी पेंशन ले रहे हैं.
चौटाला बाप-बेटे को हुई 10 साल की सजा:याचिकाकर्ता एचसी अरोड़ा का कहना है कि ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसंबर 2013 में 10 साल की सजा हुई थी. सतबीर कादियान को भी 26 अगस्त 2016 में 7 साल की सजा हो चुकी है. नतीजतन इनका पेंशन का हकदार होना गैरकानूनी है, जो जनता के पैसे का दुरूपयोग है.