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ED के समन को नजरअंदाज करने के मामले में कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को तलब किया - Delhi Waqf Board recruitment case

Delhi Waqf Board recruitment case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भर्ती घोटाला में कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया है. साथ ही 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. समन ED की शिकायत पर जारी किया गया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 9, 2024, 6:52 PM IST

Updated : Apr 9, 2024, 7:12 PM IST

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ED की ओर से जारी समन को नजरअंदाज करने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 6 अप्रैल को ईडी की शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके पहले 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था.

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ईडी के मुताबिक, मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

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Last Updated : Apr 9, 2024, 7:12 PM IST

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