श्रावस्ती:जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के इटरौरी गांव में 10 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में दो सगे भाइयों को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के इटरौरी गांव निवासी दो सगे भाई गंगाराम व रक्षा राम आठ सितंबर 2014 की रात घर के बाहर सो रहे थे. इसी दौरान गांव के ही मनोहर लाल उर्फ इंस्पेक्टर व राम अनुज पुत्रगण राम फेरन ने दोनों भाइयों रक्षा राम व गंगाराम को मारपीट कर कुए में फेंक दिया था.
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उसी दिन कुएं से रक्षा राम का शव मिला था, जबकि मरणासन्न गंगाराम की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक भाइयों की मां शिव कला की लिखित तहरीर पर 08 सितंबर 2014 को ही दोनों भाइयों के खिलाफ सोनवा थाने की पुलिस ने हत्या और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों सगे भाइयों को सजा सुनाई है.
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