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छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30, सीएम विष्णदेव साय करेंगे विमोचन - CM VISHNUDEO SAI

नई औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये की स्टायपेंड नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए बनाई गई.

CG INDUSTRIAL DEVELOPMENT POLICY
सीएम विष्णदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 14, 2024, 1:11 PM IST

रायपुर:मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करेंगे. शाम 6.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित किया गया है. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे.

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विमोचन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.

कैबिनेट बैठक में नई उद्योग नीति को मंजूरी:28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूर की गई थी. इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं. राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये की स्टायपेंड नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी.

नई औद्योगिक नीति से लाभ:नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है. नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं.

इस नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1 हजार से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है. राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है. नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है. नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है.

इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आईटी, आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है. राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है.

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