कोयला घोटाला केस, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज - Chhattisgarh Coal Scam Case - CHHATTISGARH COAL SCAM CASE
छत्तीसगढ़ में हुए 500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाला मामले कोल लेकर गुरुवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनाई हुई. स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
रायपुर :छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाला केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों के वकील के बीच हुई बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
जमानत के लिए दिया बच्ची की बीमारी का हवाला : रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का भी हवाला दिया था. सौम्या चौरसिया के वकील के मुताबिक, सौम्या चौरसिया की 4 साल की बेटी है. उसकी देखभाल नहीं होने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है. इसके साथ ही कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश किया गया था. बावजूद इसके स्पेशल कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
दो अन्य आरोपियों की भी बढ़ी रिमांड : रायपुर के स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को EOW ने कोयला घोटाले केस में गिरफ्तार आरोपी हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल को पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल को 1 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंंपा है. 1 जुलाई को दोबारा दोनों आरोपियों को EOW रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी.
करीब 540 करोड़ रुपए के घोटाला का दावा : ईडी का दावा है कि प्रदेश में करीब 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ है. इस पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्तियों बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया है. ईडी ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के लिए अधिकारियों, व्यापारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल था, जो कोयला परिवहन के जरिए प्रति टन 25 रुपये की वसूली करने में शामिल था. प्रदेश में परिवहन किए गए प्रत्येक टैंक कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी.
कैसे हुआ कोयला घोटाले का खुलासा : प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड रुपए के कोयला घोटाले केस को लेकर जांच शुरू की थी. जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था. वसूली के नियमों में बदलाव किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था. प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तब से लेकर अब तक सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं.