चंडीगढ़ :बीते दिनों चंडीगढ़ में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट करवाया गया था, जहां ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है.
पहले ही दी गई थी चेतावनी :पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर जैन की बेंच ने अपने 13 दिसंबर के आदेश में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देते हुए ये निर्देश दिए थे कि कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल तक रखी जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शोकॉज़ नोटिस जारी :दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत को बताया कि शो के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों से ज्यादा शोर हुआ था. इसके लिए आयोजकों को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है. आयोजक कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.