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दिलजीत दोसांझ के शो के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भेजा शोकॉज़ नोटिस, दिल लुमिनाटी टूर के दौरान नियमों की उड़ी थी धज्जियां - SHOWCAUSE TO DILJIT DOSANJH CONCERT

मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने नियमों की धज्जियां उड़ाने पर शोकॉज़ नोटिस भेजा है.

Chandigarh administration issues show cause notice to Diljit Dosanjh on Violation of Sound level Limits During Show
दिलजीत दोसांझ को शोकॉज़ नोटिस (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 9, 2025, 10:48 PM IST

Updated : Jan 9, 2025, 10:58 PM IST

चंडीगढ़ :बीते दिनों चंडीगढ़ में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट करवाया गया था, जहां ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है.

पहले ही दी गई थी चेतावनी :पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर जैन की बेंच ने अपने 13 दिसंबर के आदेश में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देते हुए ये निर्देश दिए थे कि कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल तक रखी जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Etv Bharat)
साउंड लेवल का नहीं रखा गया ख्याल : 14 दिसंबर को जब कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया तो उस दौरान डेसिबल की सीमा का ख्याल नहीं रखा गया. 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर पाए जाने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका दायर करने वाले चंडीगढ़ निवासी रणजीत सिंह है जिन्होंने याचिका दायर करते हुए कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण आदि के सबंध में प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.

शोकॉज़ नोटिस जारी :दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत को बताया कि शो के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों से ज्यादा शोर हुआ था. इसके लिए आयोजकों को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है. आयोजक कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.

Last Updated : Jan 9, 2025, 10:58 PM IST

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