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नाबालिग से यौनशोषण के दोषी जीजा को 20 साल की कैद, 1.30 लाख रुपए लगा जुर्माना - pocso court judgement in baran

बारां की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग साली का यौन शोषण करने के अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

pocso court judgement in baran
नाबालिग से यौनशोषण के दोषी जीजा को 20 साल की कैद (photo etv bharat baran)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 1, 2024, 6:27 PM IST

बारां.विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने अपने एक फैसले में नाबालिग साली से यौन शोषण के अभियुक्त को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि 7 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने सारथल थाने में इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि 5 फरवरी 21 को उसके घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी. उसकी बड़ी बेटी का पति घर आया. शाम को जब फरियादी घर आया तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली. उसने बेटी और उसके बड़े जंवाई को बहुत तलाश किया, लेकिन वे नहीं मिले. उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोपी को अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का शक जताया.

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उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ 8 नवम्बर 21 को आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया. साथ ही अलग अलग धाराओं में कुल एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मुलजिम गिरफ्तारी के समय से ही न्यायिक अभिरक्षा में था.

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