बिहार

bihar

ETV Bharat / state

BPSC ने जारी की प्रधान शिक्षकों की संशोधित रिक्ति, महिला कोटा समेत 2304 सीटें हुईं कम

बिहार में प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी की संशोधित सूची जारी हो गई है. हालांकि पहले से 2304 सीटें कम हो गईं हैं.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : 5 hours ago

BPSC
प्रधान शिक्षक की संशोधित रिक्ति (ETV Bharat)

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पदों के लिए संशोधित रिक्तिजारी कर दी है. संशोधित रिक्ति के तहत विभिन्न वर्गों के लिए रिक्तियों में बदलाव हुआ है. पहले जहां वैकेंसी की संख्या 401247 थी, वहीं अब घटकर 37943 हो गई है. यानी कुल सीटों की संख्या में 2304 सीटें कम हुई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी होने के बाद बीपीएससी ने संशोधित कोटिवार रिक्ति जारी की है.

महिलाओं की सीटें हुईं कम:नई रिक्ति के तहत सामान्य वर्ग की सीट 10081 से बढ़कर 15180 हो गई है. वहीं विभिन्न वर्ग की महिलाओं की सीटें कम हुई है. पहले जहां विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए 14093 रिक्ति थी, वहीं अब यह 12583 हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटा फिक्स:आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के बाद 1 मार्च 2024 को कोटिवार रिक्ति को सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित करने के लिए पत्र भेजा था. जिसके अनुसार सामान्य वर्ग की रिक्ति 10081 से बढ़कर 15110 हो गई. इसमें सामान्य वर्ग की महिला की रिक्ति 3529 से बढ़कर 5312 हो गई है.

इस वर्ग की सीटें हुई कम:नई रिक्ति के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती और नाती-नतनी की सीटें 803 से घटकर 759 हो गई है. इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की सीट 4018 से घटकर 3791, अनुसूचित जाति की सीट 8041 से घटकर 6069 हो गई है. पिछड़ा वर्ग की सीट 7245 से घटकर 4549 हो गई है. हालांकि इस वर्ग की महिलाओं की सीट बढ़ी है और यह बढ़कर 2731 हो गई है.

ओबीसी और एससी-एसटी कोटे में बदलाव:वहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीट 10056 से घटकर 6822 हो गई है. अनुसूचित जनजाति की सीट 806 से घटकर 393 रह गई है. गौरतलब है कि बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों के लिए इस वर्ष 29 जून को परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है.

ये भी पढ़ें:BPSC शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने पर HC ने लगाया रोक, किया गया जवाब-तलब - Patna High Court

ABOUT THE AUTHOR

...view details