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पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले हाईकोर्ट में सुनवाई अब 29 जनवरी को, प्रशासन ने अदालत को बताया ये कारण

Baba Bageshwar program in Palamu case. पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के मामले में अब हाईकोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई होगी. बुधवार को हुई आंशिक सुनवाई में जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम आयोजन की अनुमति नहीं देने का कारण अदालत को बताया है.

Palamu Case Hearing In High Court
Baba Bageshwar Program In Palamu

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 24, 2024, 6:48 PM IST

पलामूःपंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के पलामू में कार्यक्रम मामले में हाईकोर्ट में अब विस्तृत सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होगी. बुधवार को हाईकोर्ट में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम संबंधी आंशिक सुनवाई की गई. इस क्रम में हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अगली तिथि 29 जनवरी निर्धारित की है.

कार्यक्रम के लिए 7000 पुलिस जवानों की जरूरतः दरअसल, जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि पलामू में 700 पुलिस बल मौजूद हैं, जबकि कार्यक्रम के लिए 7000 पुलिस जवानों की जरूरत है. हाईकोर्ट में पूरे मामले में सुरक्षा को लेकर समीक्षा करने का आदेश दिया है. आयोजन समिति के संयोजक सह मेदिनीनगर नगर निगम की पहली मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि मामले में अब सुनवाई 29 जनवरी को होगी. पलामू में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होना सौभाग्य की बात है.

पहली बार पर्यावरण कारणों से नहीं मिली थी अनुमतिःदरअसल, पलामू में 10 से 15 फरवरी 2024 तक बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमान कथा आयोजन समिति ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी. इससे पहले जिला प्रशासन ने दिसंबर महीने में होने वाले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर अनुमति नहीं दी थी.

दूसरी बार विधि-व्यवस्था का हवाला देकर प्रशासन ने नहीं दी थी अनुमतिः वहीं दूसरी बार जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी. पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयोजन समिति को दोबारा याचिका दायर करने को कहा था. आयोजन समिति ने दोबारा याचिका दायर किया है. जिसकी सुनवाई चल रही है.

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