नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. स्पेशल जज भूपेंद्र सिंह ने चार लोगों और एक कंपनी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. ईडी ने 30 मार्च को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था.
करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने एक कंपनी और चार लोगों को आरोपी बनाया है. मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 3, 4 और 70 के तहत आरोपी बनाया है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, तजिंदर पाल सिंह, एनबीसीसी के फरीदाबाद जोन के पूर्व जीएम देवेंदर कुमार मित्तल और मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं.
इस मामले में जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने इस मामले में तजिंदर पाल सिंह और देवेंदर कुमार मित्तल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है. कोर्ट ने जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया. जबकि, तजिंदर पाल सिंह, देवेंदर कुमार मित्तल के खिलाफ समन जारी किया है. ईडी के मुताबिक, 15 दिसंबर 2017 को दिल्ली जल बोर्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो मीटर के लिए मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को उसके पांच साल के ऑपरेशन के लिए ठेका जारी किया गया था.