जयपुरःपुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में एकलपीठ की ओर से दिए गए यथास्थिति और फील्ड पोस्टिंग रोकने के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. चैतन्य सिंघल व करीब चार दर्जन अन्य अपीलार्थियों की ओर से दायर इस अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ 22 जनवरी को सुनवाई करेगी.
अपील में कहा गया कि एसआईटी, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय केवल सुझावात्मक है और राज्य सरकार उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है. इसके अलावा मामले में अभी यह तय नहीं हुआ है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है या नहीं? यह मामला निचली अदालत में विचाराधीन है. ऐसे में यदि अपीलार्थियों पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तो केवल याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता.