प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्केस्ट्रा आर्टिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने व रेप की धमकी देने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोप अविश्वसनीय नहीं प्रतीत होता. पीड़िता के बयान व एफआईआर के तथ्यों में कोई विरोधाभास नहीं है. आरोप गंभीर है. याची का आपराधिक इतिहास भी है. अपराध में दंडित होने की संभावना को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आरोपी मनीष कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि आर्केस्ट्रा आयोजकों को गायक व डांसर की इज्जत करनी चाहिए. उन्हें भी गरिमामय जीवन का अधिकार है. अक्सर सुनाई देता है कि आर्टिस्ट का मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता है. समाज में भी आर्केस्ट्रा आर्टिस्ट को अलग तरीके से देखा जाता है. उनके मानवाधिकार को कमतर समझा जाता है. आर्टिस्ट की गरिमा उसके आर्ट में है. आर्केस्ट्रा आर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है कि वह स्थान व माहौल सुरक्षित व शांतिपूर्ण रखे और महिला का सम्मान करे.