प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्र मिस्बाह कैसर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने कहा कि अर्नेश कुमार मामले में पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने दिया. एएमयू में बीआर्क के छात्र मिस्बाह कैसर के खिलाफ विवि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोप है कि उसने विवि के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया है. छात्रों को विवि के खिलाफ भड़काया है.
यह भी आरोप है कि उसने एक घातक हमला करने की नीयत से कुलपति के वाहन को रोकने और नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था. मामले में याची छात्र ने दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याची के वकील अली बिन सैफ व सैयद कैफ हसन ने कहा कि कोई भी आपत्तिजनक भाषण नहीं दिया गया था. लगाए गए सारे आरोप मनगढ़ंत हैं. प्रॉक्टर और विश्व विद्यालय प्रशासन के आरोप भिन्न भिन्न हैं. कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.