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झारखंड हाईकोर्ट के कामकाज पर असर! जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट को अटेंड नहीं करेगा एडवोकेट एसोसिएशन - Jharkhand High Court

Justice Rajesh Kumar. एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट को अटेंड नहीं करने का फैसला लिया है. इससे कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ा है. हालांकि कुछ अधिवक्ता ने एसोसिएशन के फैसले को नहीं माना है.

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झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत- फाइल फोटो)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2024, 6:43 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट को अगले फैसले तक अटेंड नहीं करने का फैसला लिया है. इसकी वजह है अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के लाइसेंस का सस्पेंड करने और मानहानि के नोटिस का विरोध. आज एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने हाईकोर्ट नंबर-1 के गेट के पास आकस्मिक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई.

दोपहर 12.50 बजे हुई मीटिंग में कहा गया कि अधिवक्ता बिनोद कुमार झा के बार काउंसिल लाइसेंस को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है. ऐसा करने से पहले अधिवक्ता बिनोद कुमार झा को शो-कॉज भी नहीं किया गया. एसोसिएशन की दलील है कि बिना किसी गलती के उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है.

मीटिंग के बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने 14 मई को सेकेंड हाफ में सभी कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया. एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जबतक जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लेती है, तबतक एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता उनके कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे. आगे की रणनीति को लेकर 16 मई को सुबह 10.15 बजे फिर से जेनरल बॉडी की मीटिंग कोर्ट नंबर-1 के गेट के सामने बुलायी गई है.

आज की बैठक एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार और सचिव नवीन कुमार ने बुलायी थी. जानकारी के मुताबिक एक याचिका की त्रुटि को दूर नहीं करने पर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है. एसोसिएशन ने अपने फैसले के बाबत एक नोटिस जारी कर सभी अधिवक्ताओं को अपने फैसले से अवगत कराया है. हालांकि, जानकारी मिली है कि ज्यादातर वकीलों ने एसोसिएशन के आदेश को नजरअंदाज कर अपने-अपने केस को अटेंड किया.

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