सीतापुर: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है. इसमें पांच लोगों को आजीवन कारावास, एक को 20 वर्ष और दो लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ सभी पर 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है.
घटना 7 सितम्बर 2020 की है. आरोपियों में इमलिया सुल्तानपुर निवासी शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान, दानिश, नाजिम और कौशल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना सीओ अभिषेक प्रताप अजेय ने की. आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को दोषी पाया. जिसके बाद शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को आजीवन कारावास तथा दानिश व नाजिम खां को पांच वर्ष कारावास व कौशल को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ कुल 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.
मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर की गई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर तीस-तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के महमूद नगर में सत्रह वर्ष पूर्व तीन मार्च 2007 को युवक खलील पुत्र अताउर्रहमान की हत्या कर दी गई थी. महमूद नगर निवासी खलील ने गुलिस्ता से दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद गुलिस्ता के अवैध संबंध शकील निवासी लद्दावाला से हो गए थे. गुलिस्ता पति खलील को छोड़कर शकील के साथ रहने लगी. 03 मार्च 2007 को रात लगभग दस बजे शकील ने इलियास निवासी दधेड़ू के साथ घर पर पहुंचकर खलील को बुलाया. खलील को साथ ले गए और महमूदनगर में उसको धमकाते हुए गोली चला दी. इससे खलील की मौत हो गई थी. अपर जिला जज हेमलता त्यागी ने शकील और इलियास को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.