नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया है. जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथमं दृष्टया ऐसा लगता है कि सभी साक्ष्यों पर गहराई से पड़ताल की जरुरत है. हाईकोर्ट ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सीबीआई ने अपनी अर्जी में ए राजा समेत दूसरे आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी है. 23 नवंबर 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने जरुरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता जो संशोधन के पहले के हैं.ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं.