जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विक्रम सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एमडी शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर 24 मार्च, 2021 को पीड़िता की मां ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है. पूछने पर उसने बताया कि एक दिन पहले वह पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले विक्रम को पानी के लिए बोलने गई थी. इस दौरान विक्रम उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.