रांची : क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ओर से मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ दर्ज कराए गए 15 करोड़ की धोखाधड़ी के मुकदमे में रांची की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी करते हुए 4 मई को अदालत में पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के प्रतिनिधि को इस मामले से संबंधित दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश करने को कहा गया है.
धोनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी उर्फ चित्तू की ओर से 5 जनवरी को दर्ज कराए गए शिकायतवाद के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर 2017 में करार किया था.