नई दिल्ली:दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस त्योहार पर लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं. तोहफे की कीमत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका रिश्ता किसके साथ कितना गहरा है. इस त्योहार पर कर्मचारी भी अपनी कंपनी से तोहफे (Diwali Gift) और बोनस (Diwali Bonus) पाने के लिए उत्साहित रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तोहफे और बोनस टैक्सेबल (Tax on Diwali gift) हो सकते हैं? यानी इनकम टैक्स नियमों के तहत आपको इन पर टैक्स देना पड़ सकता है. आज हम आपको दिवाली और बोनस पर लगने वाले टैक्स और इन टैक्स से बचने के तरीकों (Tax Saving Tips) के बारे में बताएंगे.
दिवाली गिफ्ट और बोनस पर टैक्स आयकर अधिनियम के तहत कंपनी से मिलने वाला कोई भी तोहफा या बोनस एक पर्क माना जाता है और आपकी सैलरी का हिस्सा होने की वजह से यह टैक्स के दायरे में आता है. इसलिए बोनस से होने वाली आय पर लगने वाला टैक्स आपके ओवरऑल टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होगा. हालांकि, कुछ दिवाली गिफ्ट और बोनस टैक्सेबल नहीं होते हैं.
- 5,000 रुपये तक के उपहार-कंपनी से प्राप्त 5,000 रुपये तक के उपहार टैक्स योग्य नहीं हैं.
- दूसरों से मिले गिफ्ट-गैर-रिश्तेदारों, जैसे कि ग्राहक से मिले उपहार आम तौर पर कर योग्य नहीं होते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो.