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सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी तो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ये योजना है सही

देश में प्राइवेट कर्मचारियों या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPS-95, NPS, अटल पेंशन योजना (APY) आदि के तहत पेंशन का विकल्प है.

Atal Pension Yojna
अटल पेंशन योजना (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 12, 2024, 4:57 PM IST

नई दिल्ली:हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है. केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहने या गारंटीड पेंशन वाली नई योजना UPS को अपनाने का विकल्प है.अब सवाल यह उठता है कि देश में प्राइवेट कर्मचारियों या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना है. ऐसे लोगों के लिए EPS-95, NPS, अटल पेंशन योजना (APY) आदि के तहत पेंशन का विकल्प है. आज हम इस खबर के माध्यम से अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे.

अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है. इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है. कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई इस योजना में नियमित रूप से थोड़ा सा योगदान करके भी रिटायरमेंट के बाद अच्छी मासिक पेंशन मिल सकती है.

बस इतना करना होगा निवेश
अटल पेंशन योजना के तहत अगर आप 18 साल की उम्र से हर महीने 210 रुपये का निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको जीवन भर हर महीने 5,000 रुपये और सालाना 60,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है. अगर 210 रुपये का रोजाना खर्च देखें तो यह सिर्फ 7 रुपये आता है.

1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान
अटल पेंशन योजना के तहत आपको हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है. योजना में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए अगर आप 1,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहते हैं और 18 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 42 रुपये का योगदान करना होगा.

कौन कर सकता है निवेश
इसमें 18-40 साल के लोग पैसा लगा सकते हैं. इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अंशधारक को उसके अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है. अगर अंशधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन राशि उसके जीवनसाथी को दे दी जाती है.

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