नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में शनिवार को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि परिषद ने सभी प्रकार के सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है, चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत वाले हों.
उन्होंने कहा कि भारतीय रेल द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं जैसें- प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, इंट्रा-रेलवे आपूर्ति पर भी टैक्स की छूट रहेगी. शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रों के लिए छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने सभी दूध के डिब्बों (स्टील, लोहा और एल्युमीनियम से बने) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है. साथ ही सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड पर भी 12 प्रतिशत की जीएसटी दर निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
विमानों के पुर्जों के आयात पर 5 प्रतिशत टैक्स
सीतारमण ने घोषणा की कि विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों के आयात पर 5 प्रतिशत की समान दर से GST लागू होगा. रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट रन कैंटीन द्वारा अधिकृत ग्राहकों को वातित पेय और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर मुआवजा उप-कर से छूट दी जाएगी. इसके अतिरिक्त भारतीय रक्षा बलों के लिए आयातित AK-203 राइफल किट के लिए तकनीकी दस्तावेज के आयात पर GST छूट प्रदान की जाएगी.