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आइसक्रीम में मिली उंगली किसकी? पुलिस को मिली बड़ा सफलता, DNA जांच से होगा खुलासा - Finger In Ice Cream

Human Finger in Ice Cream: हाल ही में मुंबई में एक शख्स ने पुलिस से आइसक्रीम में मानव उंगली मिलने की शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. हालांकि, अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 19, 2024, 3:10 PM IST

Human Finger in Ice Cream
आइसक्रीम में मिली उंगली किसकी? (ETV Bharat)

मुंबई:महाराष्ट्र के मुंबई आइसक्रीम मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, पुलिस को यम्मो आइक्रीम की पुणे स्थित फैक्ट्री में एक आदमी मिला है, जिसके हाथ में चोट लगी है. पुलिस को शक है कि आइसक्रीम में जो उंगली मिली थी, वह उसी शख्स की है. उस शख्स को एक हादसे में चोट लगी थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि यह दुर्घटना उसी दिन हुई थी, जिस दिन मलाड पश्चिम के डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उसे आइसक्रीम कोन में एक मानव उंगली मिली है. फिलहाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए नमूने भेजे दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि हो सकेगी कि उंगली कर्मचारी की है या नहीं.

ऑनलाइन बुक की थी आइसक्रीम
बता दें कि हाल ही में मुंबई के एक डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ ने कहा था कि उसने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, जिसमें उसे उंगली मिली थी. इसे देखकर वह हैरान रह गया था. साथ ही उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी. पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 जून की दोपहर को हुई थी और उसी दिन फेराओ ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.

आइसक्रीम में मिली थी उंगली
ब्रेंडन फेराओ ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने ई-कॉमर्स ऐप के माध्यम से यम्मो कंपनी से बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया था. आइसक्रीम खाते समय उसे मांस का एक टुकड़ा मिला. इसके बाद उसने आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत करके इस मामले को उठाया, लेकिन फर्म की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने मांस के टुकड़े को बर्फ की थैली में डाला और मलाड पुलिस थाने पहुंचा.

पुलिस ने दर्ज किया था केस
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक खाद्य और पेय की बिक्री) और 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत यम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.

इस बीच FSSAI ने पुणे में एक आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए जवाब में FSSAI ने कहा कि उसकी एक टीम ने आइसक्रीम निर्माता के परिसर का निरीक्षण किया है और उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है.

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