मोरबी: गुजरात के मोरबी जिले के पूर्व सीटी पीआई और अब सेवानिवृत्त (रिटायर) डीएसपी एमएफ जादव को मोरबी कोर्ट ने सजा सुनाई है. 2004 में दर्ज शिकायत की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.
रिटायर डीएसपी के खिलाफ शिकायत
वकील बी एच नंदसाना ने कहा, मोरबी सिटी पीआई के रूप में एमएफ जादव साल 2004 में कार्यरत थे. उनके विरुद्ध मोरबी के मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में झूठे कबूलनामे और गैरकानूनी थर्ड डिग्री के लिए शिकायत दर्ज की गई थी. इस मामले में पुलिस के खिलाफ नामदार कोर्ट में शिकायत दर्ज करने का आदेश सुनाया गया.
कारावास और जुर्माना
इस मामले में पीआई जादव और अन्य पुलिस कर्मियों को समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था. मामला मोरबी की अदालत में साक्ष्य, चश्मदीद गवाहों और अभियोजक की गवाही और पुलिस द्वारा पिटाई के बारे में चिकित्सा साक्ष्य और कानूनी दलीलों के चरण में प्रस्तुत किया गया. इन दलीलों के अंत में मोरबी अदालत ने पीआई जादव को दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपी पीआई जादव को 1 साल की साधारण कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई.
इलाके में चर्चा का विषय
एमएफ जादव मोरबी में पीआई के पद पर कार्यरत थे. बाद में उन्हें डीएसपी के तौर पर पदोन्नत किया गया और सेवानिवृत्त कर दिया गया. यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मोरबी जिले में पुलिस को दंडित करती प्रथम घटना है जहां पहली बार कोई रिटायर डीएसपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
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