हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में पालतू जानवरों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. पालतू कुत्तों को लावारिस छोड़ने या सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें शौच करने देने वाले मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
तेलंगाना के नगर निगम प्रशासन आयुक्त और निदेशक (सीडीएमए) की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्तों को स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया गया है, जहां इसी तरह के प्रावधान पहले से ही लागू हैं.
नगरपालिका अधिनियम के मुताबिक, अगर पालतू जानवर सार्वजनिक स्थानों पर शौच करते हैं तो उनके मालिक को मल साफ करना चाहिए. ऐसा न करने पर शहरी स्थानीय निकायों में 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने से उन लोगों पर भी अंकुश लगेगा, जो अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ देते हैं.
निर्देश में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पालतू जानवरों के मालिक जिम्मेदारी से काम करें और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखें.