नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.
जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. पीठ ने अगस्त में मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. फिलहाल मामले में विस्तृत फैसला आने का इंतजार है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बनर्जी का प्रतिनिधित्व किया.
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. बता दें कि बनर्जी ने ईडी के समन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उन्हें नई दिल्ली में नहीं बल्कि उनके गृह नगर कोलकाता में पेश होना चाहिए.