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POCSO मामला: कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को CID ने भेजा नोटिस, तो दायर की हाईकोर्ट में याचिका - POCSO Case Against Yediyurappa

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 12, 2024, 3:54 PM IST

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया गया है, जिन्हें सीआईडी अधिकारियों ने सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वह सुनवाई में शामिल न होते हुए उन्हें सीआईडी को जवाब भेजा है.

Former Karnataka CM Yeddyurappa POCSO case
कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा POCSO केस (फोटो - IANS Photo)

बेंगलुरु:कर्नाटक में सीआईडी अधिकारियों ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पोक्सो मामले में सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सोमवार शाम को जारी किया गया और उन्हें सीआईडी​अधिकारियों के समक्ष बुधवार को सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया गया था.

जानकारी के अनुसार, बीएस येदियुरप्पा ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया है कि वह 17 जून को सुनवाई में शामिल होंगे क्योंकि वह इस समय दिल्ली में हैं. बता दें येदियुरप्पा पर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. 14 मार्च को लड़की की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि फरवरी महीने में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी.

बाद में सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. हालांकि मामले की जांच सीआईडी​को सौंप दी गई. जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की हाल ही में बीमारी के कारण मौत हो गई.

बीएस येदियुरप्पा हाईकोर्ट गए: इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ दर्ज पोक्सो केस को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. येदियुरप्पा की अर्जी पर अभी सुनवाई होनी है.

येदियुरप्पा ने याचिका में दलील दी कि 'उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो का मामला निराधार है. मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है. नेताओं के खिलाफ शिकायत करना वादी महिला का शौक था. मामला दर्ज होने के बाद मैं 12 अप्रैल को पुलिस की सुनवाई में शामिल हुआ. पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किए बिना सिर्फ आवाज का नमूना लिया. शिकायत में कोई आपराधिक तत्व नहीं है. इसलिए मामला रद्द किया जाना चाहिए.'

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