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पीएम मोदी रोड शो: मद्रास HC ने पुलिस को स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई न करने का दिया निर्देश - Modi roadshow Madras HC - MODI ROADSHOW MADRAS HC

Madras HC directs TN Police : कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान स्कूली बच्चों को ले जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पुलिस विभाग से जवाब मांगा है. साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ तब तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

Madras HC directs TN Police
पीएम मोदी रोड शो

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 29, 2024, 10:41 PM IST

Updated : Apr 2, 2024, 3:46 PM IST

चेन्नई (तमिलनाडु): कोयंबटूर के एक निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कोयंबटूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों को ले जाने के मामले में दर्ज केस को रद्द करने की अपील की है.

18 मार्च 2023 को कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था. इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी ने कोयंबटूर के साईबाबा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोयंबटूर के सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के छात्रों को इस रोडशो में ले जाया गया था.

इस शिकायत के आधार पर निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. निजी स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रेमा वदिवु ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की अपील की है.

याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी द्वारा छात्रों को कार्यक्रम में ले जाने के आरोप गलत हैं. चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप गलत है और यह शिकायत स्कूल प्रशासन को परेशान करने के इरादे से की गई है.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने पुलिस विभाग को 3 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी. इसके अलावा, न्यायाधीश ने पुलिस को तब तक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.

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Last Updated : Apr 2, 2024, 3:46 PM IST

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