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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर एकमत नहीं पीठ - TAHIR HUSSAIN PLEA HEARING

ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं (Etv Bharat)

By IANS

Published : Jan 22, 2025, 5:07 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया. ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ एकमत नहीं है. दो जजों की पीठ में से एक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने पूर्व आप नेता की याचिका खारिज कर दी, तो वहीं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने याचिका को स्वीकार कर लिया. ताहिर हुसैन केस की सुनवाई अब तीन जजों की पीठ करेगी. दोनों जजों ने मामले को नई बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेज दिया है.

बता दें कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली चुनाव में ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं. पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि ताहिर हुसैन की दंगे में अहम भूमिका थी. ताहिर के घर से हथियार भी बरामद किए गए थे.

वहीं, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व आप नेता पांच साल से जेल में बंद हैं. वह समाज और वोटर्स से कटा हुआ है. ऐसे में दिल्ली में अब चुनाव में जितने भी दिन बचे हैं, ताहिर को प्रचार की मंजूरी दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नामांकन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ताहिर की जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी चुनाव प्रचार के दौरान गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

फरवरी 2020 का है मामला: 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर हथियारों से वार किए गए थे. उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राइम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं. ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था. ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं.

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