चंडीगढ़:हरियाणा की करनाल सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंचकूला कोर्ट ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. अब दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट में 7 मई से पहले सरेंडर करना होगा.
बुद्धिराजा पर 2018 में दर्ज हुआ था मामला
दरअसल दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपनी याचिका में पंचकूला में दर्ज एफआइआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने याचिक में आरोप लगाया गया था कि पंचकूला अदालत ने नियमों की पालना ना करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है. याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ साल 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर केस दर्ज किया गया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए बुद्धिराजा
बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. करनाल से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के अगले ही दिन बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो सभी पेश नहीं हुए थे, इसलिए बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं.