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कांग्रेस के करनाल लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को करना होगा कोर्ट में सरेंडर, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत - Divyanshu Budhiraja Will Surrender

Divyanshu Budhiraja Will Surrender: करनाल सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा. भगोड़ा घोषित होने के खिलाफ दाखिल की गई उनकी याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन कोई राहत नहीं मिली. बद्धिराजा की जमानत याचिका पर भी निचली अदालत ही फैसला करेगी.

Divyanshu Budhiraja Will Surrender
Divyanshu Budhiraja Will Surrender

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2024, 3:44 PM IST

Updated : May 2, 2024, 5:25 PM IST

लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को करना होगा कोर्ट में सरेंडर

चंडीगढ़:हरियाणा की करनाल सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंचकूला कोर्ट ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. अब दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट में 7 मई से पहले सरेंडर करना होगा.

बुद्धिराजा पर 2018 में दर्ज हुआ था मामला

दरअसल दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपनी याचिका में पंचकूला में दर्ज एफआइआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने याचिक में आरोप लगाया गया था कि पंचकूला अदालत ने नियमों की पालना ना करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है. याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ साल 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर केस दर्ज किया गया था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए बुद्धिराजा

बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. करनाल से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के अगले ही दिन बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो सभी पेश नहीं हुए थे, इसलिए बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं.

पुलिस की रिपोर्ट में लापता घोषित

पुलिस के रिकॉर्ड में दिव्यांशु बुद्धिराजा को अब तक लापता बताया गया है. इसी मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली. अब उन्हें पंचकूला कोर्ट में सरेंडर करना होगा. दिव्यांशु बुद्धिराजा के वकील ने याचिका खारिज होने के बाद कहा कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होईकोर्ट में होगी.

7 मई को होगी दोबारा सुनवाई

गुरुवार को लंच से पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बुद्धिराजा की याचिका खारिज कर दी थी. लेकिन लंच के बाद पुनर निरीक्षण याचिका में 7 मई को दोबारा सुनवाई पर हाईकोर्ट सहमत हो गया. दोबारा सुनवाई में बुद्धिराजा के वकील ने 7 मई तक सरेंडर करने का होईकोर्ट में आश्वासन दिया है. अपनी याचिका में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भगोड़ा घोषित करने के गलत प्रोसीजर और दूसरी जगह पर नोटिस तामील होने की दलील दी थी. सुनवाई के दौरान बुद्धिराजा के वकील निचली कोर्ट के आदेशों में कोई कमी नहीं बता पाये.

मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं दिव्यांशु

दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और करनाल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. बुद्धिराजा को उम्मीदवार घोषित करते ही 2018 के एक मामले में उन्हें कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया. इस मामले को रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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Last Updated : May 2, 2024, 5:25 PM IST

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