कोच्चि (केरल): केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को झटका देते हुए केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार की केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला.
बता दें कि इस मुद्दे पर केरल विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा था. मामले में न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने कहा हम प्रतिवादियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने या प्रतिवादियों को परियोजना के कार्यान्वयन से रोकने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जिन पर रिट याचिका में आरोप लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम यह भी नहीं समझते कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सीएजी की रिपोर्ट जब उपलब्ध हो जाएगी तो विधानमंडल द्वारा उसकी जांच की जा सकेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई की जा सकेगी.